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क्या है पूरा मामला:
नई दिल्ली: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे पर मचे घमासान पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भाजपा के मनोज सोनकर की जीत को खारिज कर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है।
क्या हुआ था चुनाव में?
30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने कुलदीप कुमार को एक वोट से हराया था। कुलदीप कुमार ने इस परिणाम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने कुछ मतपत्रों पर गलत तरीके से निशान लगाकर उन्हें अमान्य कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए मतपत्रों की जांच की और पाया कि पीठासीन अधिकारी ने आठ मतपत्रों पर गलत तरीके से निशान लगाए थे, जिन्हें बाद में अमान्य कर दिया गया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन आठ मतपत्रों पर कुलदीप कुमार के पक्ष में ही वोट डाले गए थे। इसलिए, इन मतपत्रों को मान्य करने के बाद कुलदीप कुमार को 16 वोट मिलते हैं, जबकि मनोज सोनकर को केवल 8 वोट ही मिलते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मनोज सोनकर की जीत को खारिज कर कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया।
प्रतिक्रियाएं
कुलदीप कुमार की जीत पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने खुशी जताई है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं, भाजपा ने फैसले पर असहमति जताई है और इसे "न्यायिक हस्तक्षेप" करार दिया है।
चुनाव प्रक्रिया में खामियां उजागर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चंडीगढ़ में चुनाव प्रक्रिया में मौजूद खामियों का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। यह फैसला भविष्य में होने वाले चुनावों में बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
आगे क्या?
कुलदीप कुमार के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण करने के साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम का नया शासन शुरू हो जाएगा। यह देखना बाकी है कि कुलदीप कुमार अपने कार्यकाल में शहर के विकास और जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाते हैं।
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